बीमा की राशि इन्सुरेंस कंपनी ने देने से किया था इंकार, उपभोक्ता फोरम ने दिलाया इंसाफ Jharkhand Koderma by Ravi - January 14, 2020January 14, 20200 कोडरमा। जिला उपभोक्ता फोरम ने एक मामले की सुनवाई करते हुए श्रीराम इन्सुरेंस कंपनी को क्षतिपूर्ति के तौर पर आवेदिका उर्मिला देवी को 02 लाख तथा मुकदमा व मानसिक प्रताड़ना के लिए 15 हजार देने का आदेश दिया है।मामले की सुनवाई फोरम की सदस्य ममता सिंह और किरण कुमारी ने