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बीमा की राशि इन्सुरेंस कंपनी ने देने से किया था इंकार, उपभोक्ता फोरम ने दिलाया इंसाफ

कोडरमा। जिला उपभोक्ता फोरम ने एक मामले की सुनवाई करते हुए श्रीराम इन्सुरेंस कंपनी को क्षतिपूर्ति के तौर पर आवेदिका उर्मिला देवी को 02 लाख तथा मुकदमा व मानसिक प्रताड़ना के लिए 15 हजार देने का आदेश दिया है।मामले की सुनवाई फोरम की सदस्य ममता सिंह और किरण कुमारी ने किया।मालूम ही कि आवेदिका के पति ने कंपनी से बीमा लिया था। इसके कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी।आवेदिका ने जब कंपनी के पास दावा किया तो उसके दावा को यह कहते हुवे खारिज कर दिया गया कि चूंकि इन्सुरेंस का दस्तावेज बीमित ब्यक्ति को नही मिला था,इसलिए दावा का भुगतान नही किया जाएगा।जबकि फोरम ने इसे सेवा में त्रुटि मानते हुए यह आदेश दिया है।आवेदिका की ओर से अधिवक्ता राज कुमार सिन्हा तथा कंपनी की ओर से शैलेन्द्र कुमार सिन्हा ने दलीलें रखी।

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