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उपायुक्त ने यदुटांड में सरकारी ज़मीन अतिक्रमण में संलिप्त कर्मियों पर कार्रवाई का दिया आदेश

अंचल अधिकारी को जमाबंदी रद्द करने का निदेश ; मांगा गया स्पष्टीकरण

कोडरमा :झुमरीतिलैया मौजा यदुटांड वार्ड संख्या 28 थाना- झुमरी तिलैया कोडरमा अंतर्गत गैरमजरुआ खास जमीन का अतिक्रमण किये जाने का मामला प्रकाश में आया है। जिसके तहत उपायुक्त कोडरमा के स्तर से जांच टीम गठित कर अतिक्रमित जमीन का जांच करायी गयी है। जिसमें मौजा यदुटांड खाता न. 05 का खाता संख्या 1 एवं 17 की सरकारी भूमि पंजी के अनुसार गैरमजरुआ खास खाते में पायी गयी। जांच में यह भी पाया गया कि कुल 21 व्यक्तियों द्वारा एकरानामा के माध्यम से अबैध तरीके से भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा है। मौजा यदुटांड के पंजी 2 में गैरमजरुआ खास खाते से संबंधित जमाबंदी कुल 5 व्यक्तियों के नाम से बिना किसी पदाधिकारी के आदेश के दर्ज किये लगान रसीद निर्गत किया गया है। जिसके आलोक में अंचल अधिकारी कोडरमा को संबंधित संलिप्त कर्मी पर क़ानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था, परन्तु अंचल अधिकारी कोडरमा के द्वारा किये गये कार्रवाई का प्रतिवेदन अप्राप्त है। इसी प्रकार कोडरमा अंचल अंतर्गत ग्राम पथलडीहा में गैरमजरुआ भूमि पर निजी विद्यालय सरस्वती विद्यालय द्वारा अतिक्रमण का मामला प्रकाश में आने के बाद अतिक्रमण वाद चलाते हुए अनुपालन प्रतिवेदन की मांग की गयी थी, परन्तु अंचल अधिकारी कोडरमा द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन अबतक उपलब्ध नहीं कराया गया है। अंचल अधिकारी कोडरमा के द्वारा आदेश की अवहेलना करने पर उपायुक्त के द्वारा कई निर्देश दिये गये। उपायुक्त ने उच्चाधिकारियों के आदेश के अवहेलना किये जाने एवं सरकारी भूमि के संरक्षण में शिथिलता बरते जाने तथा मौजा यदुटांड के भूमि का कुल 21 व्यक्तियों द्वारा एकरारनामा एवं कुल 5 व्यक्तियों के नाम से जमीन का रसीद निर्गत किये जाने के मामले में कार्रवाई नहीं किये जाने पर 48 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। साथ ही यदुटांड के खाता संख्या 1 एवं 17 के गैरमजरुआ खास खाते जमीन पर अतिक्रमित सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई ससमय करने का निर्देश दिया गया है। इस मामले में दोषी पाये जाने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मियों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का उपायुक्त ने निर्देश दिया है।

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