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महिला को जलाकर मारने के आरोपी को आजीवन कारावास,19 गवाहों का हुआ था परीक्षण


कोडरमा। जयनगर थाना कांड संख्या 261/18 की सुनवाई के पश्चात जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार सिंह ने महिला को जिंदा जलाकर मारने के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी अजय कुमार रजक पिता महादेव रजक साकिन काको थाना तिलैया डैम ओपी निवासी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं दिए जाने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस दौरान अदालत में कुल 19 गवाहों का परीक्षण कराया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक दिनेश चंद्रा ने दलीलें पेश की। जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वासिफ बख्तावर खान ने दलीलें पेश की। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीले सुनने एवं अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्तों को भादवि की धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

क्या है मामला,कब और कैसे हुई थी घटना ?


मृतक डिंपल देवी के पति रविंद्र कुमार ने पुलिस को दिए बयान में कहा था कि वर्ष 2016 में उसकी शादी डिंपल के साथ हुई थी। एक दिन वह घर से बाहर था तो उसे सूचना मिली कि उसकी पत्नी आग से जल गई है। जब हुआ घर पहुंचा तो देखा उसकी पत्नी आग से जली हुई है और छटपटा रही है । इस दौरान वह कह रही थी दुश्मन लोगों द्वारा उसे जला दिया गया है। उस वक्त आस पड़ोस के कई लोग वहां मौजूद थे। उसने तत्काल अपनी पत्नी को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गया। जहां से उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने रिम्स रेफर कर दिया। रिम्स में चिकित्सकों ने उससे बचने की उम्मीद नहीं बताई फिर वह अपनी पत्नी को जसलोक हॉस्पिटल ले गए। 2-11 -18 को जसलोक हॉस्पिटल में भी जवाब दे दिया। तब वह अपनी पत्नी को लेकर घर चले आए। 4- 11-18 को उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। रविंद्र कुमार ने अजय कुमार रजक एवं अन्य लोगों पर उसकी पत्नी को जलाकर मारने का आरोप लगाया था।

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