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झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई अब 28 को

रांची। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के द्वारा दायर रिट याचिका की अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के द्वारा हाईकोर्ट में आरटीई संशोधित 2019 नियमावली के खिलाफ रिट याचिका दायर की गई थी । 21 जनवरी को याचिका पर सुनवाई हुई,जिसमें झारखंड सरकार के शिक्षा सचिव के वकील के द्वारा अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया गया। जिसकी सुनवाई पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस श्री सुजीत नारायण ने अंतिम मौका देते हुए अगली तिथि 28 जनवरी को रखी है। जिसमें एसो. के वकील श्री सुमित गड़ोदिया ने यह मांग की है कि निजी विद्यालय को आरटीई 2009 के तहत मान्यता दी जाए। जिसपे चीफ जस्टिस श्री सुजीत नारायण ने अगली तिथि में सरकार के वकील को अपना पक्ष रखने को कहा ।वहीं वकील श्री सुमित गदोरिया ने कहा कि झारखंड में जितने भी निजी विद्यालय चल रहे हैं उन्हें बिना शर्त आरटीई 2009 के तहत मान्यता दिलाने की प्रक्रिया को आरंभ किया जाए। ज्ञात हो कि अक्टूबर 2019 में झारखंड सरकार के द्वारा निजी विद्यालय को मान्यता लेने की प्रक्रिया को इतना जटिल बना दिया गया था कि सारे विद्यालय बंद होने के कगार पर थे। जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में जमीन का 100 और शहरी क्षेत्र में 75 डिसमिल होना, खेल का मैदान होना ,कमरा का साइज 18×22 का हो ना आदि था ।जिसके खिलाफ झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने 11 अक्टूबर 2019 को हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी जिस पर अभी हाई कोर्ट के द्वारा स्टे मिला हुआ है। उक्त जानकारी असोसिएशन के कोडरमा जिला सचिव संजीव कुमार ने दी।

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