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CPS विद्यालय प्रबंधक ने छात्रवृत्ति गबन मामले के आरोप पर सौंपा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर

छात्रवृति घोटाला में फर्जी तरीके से स्कूल का नाम जोड़ा गया,जांच में करूंगा सहयोग-तौफीक हुसैन, प्रबन्धक

कोडरमा : असनाबाद झुमरीतिलैया में संचालित चाइल्ड प्रोग्रेसिव स्कूल पर कल्याण विभाग पदाधिकारी द्वारा प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के संबंध में 144 विद्यार्थियों की संख्या दर्शाते हुए 15,35,800 रूपये गबन करने का फर्जी आरोप लगाया गया और कल्याण विभाग द्वारा ही लगाए गए फर्जी आरोप के आधार पर केस नम्बर 275/2022 के अंतर्गत FIR भी दर्ज किया गया था। जिससे संबंधित विद्यालय प्रबंधक तौफीक हुसैन ने कोडरमा थाना प्रभारी,केस आई•ओ पुलिस अधीक्षक, उपायुक्त कोडरमा को सुप्रीम कोर्ट के वकील व न्यायाधीश द्वारा दिए गए सर्वोच्च न्यायालय का आदेश के साथ-साथ इस केस के संबंध में पुनः सहयोग करने के लिए आवेदन भी सौंपा। उन्होंने बताया की स्कूल पर फर्जी तरीके से लगाया गया यह छात्रवृत्ति गबन का आरोप सत्य नही है और इस केस के संबंध में पहले भी कोडरमा जिला के पूर्व अनुमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार,उपायुक्त आदित्य रंजन,पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव केस के पूर्व आई•ओ श्यामलाल यादव सभी को भौतिक रूप से मौखिक एवं लिखित सहयोग देता आया हूँ और पूर्व उपायुक्त आदित्य रंजन के आदेश अनुसार दिनांक 25-03-2022 पत्रांक संख्या 163 के तहत विद्यालय प्रबंधक द्वारा दिनांक 25-03-2023 पत्रांक संख्या 359 के अंतर्गत कल्याण विभाग पदाधिकारी नीली कुजूर द्वारा FIR दर्ज करने के तीन दिन पहले ही कल्याण विभाग पदाधिकारियों पर FIR दर्ज करने के लिए लिखित आवेदक कोडरमा थाना में दिया गया और पुनः सहयोग देने के लिए वर्तमान उपायुक्त,पुलिस अधीक्षक,थाना प्रभारी एवं केस आई•ओ कोडरमा को लिखित आवेदन सौंपा जिसमें कहा गया की अब इस केस की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में चल रही है लेकिन इस केस से संबंधित पुलिस प्रशासन कोडरमा को किसी भी प्रकार से सहयोग की आवश्यकता हो तो सूचित कर सहयोग ले सकते हैं मैं पूर्व की तरह सहयोग करने को तैयार हूँ साथ ही जाँच की मांग की गई की कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति सत्यापन हेतु विद्यालय के नाम से यूजर आईडी एवं पासवर्ड जारी कर मोबाइल ओटीपी के माध्यम से अप्रूवल भी दी जाती है पुनः इसकी निष्पक्ष जाँच की जाए और छात्रवृत्ति गबन की सूची से विद्यालय के नाम पर लगाया गया आरोप खारिज किया जाए।

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